गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई 80 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

बाराबंकी | बाराबंकी पुलिस/प्रशासन द्वारा अवासीय जमीन/प्लाट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी व सोसायटी बनाकर आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य की अचल सम्पत्ति कीमत 80 लाख रुपये को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया ।

कोतवाली नगर पर पंजीकृत धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त/सक्रिय सदस्य ओमप्रकाश वर्मा पुत्र शिवनरायन निवासी 1199 रफीनगर थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी द्वारा सस्ती अवासीय जमीन/प्लाट का लालच देकर एडवान्स रुपये लेकर प्लाट न देने व लाइफ लान्ग मल्टी स्टेट कापरेटिव सोसाईटी कम्पनी बनाकर लोगों को आकर्षक ब्याज का फर्जी लालच देकर मिच्योरिटी अवधि पूर्ण होने के बाद कम्पनी द्वारा ग्राहकों को रुपये वापस न करने व एस.टी.एस. इन्फ्रा(संकल्प सिटी) नाम की सोसायटी बनाकर लोगों की जमीन/प्लाट के नाम पर रुपये लेकर रजिस्ट्री करने तथा सम्बन्धित को जमीन/प्लाट का कब्जा न देने एवं काफी लोगो से जमीन /प्लाट के नाम पर सोसायटी के खाते मे पैसा जमा कराने के उपरान्त भी प्लाट की रजिस्ट्री न करने तथा ग्राहकों द्वारा रुपये वापस मांगने पर रुपये वापस न कर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने जैसे आपराधिक कृत्य कारित कर अवैध तरीके से धनोपार्जन कर अवैध अचल सम्पत्ति अर्जित की गई थी। बाराबंकी पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त सम्पत्ति को अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया गया-
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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